up viklang pension yojana 2024: यूपी सरकार दिव्यांगजनों को हर महीने दे रही है 500 रुपए, यहां से करें आवेदन !

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2024: दिव्यांगजन के लिए महत्वपूर्ण योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं। इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और इसे प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने पेंशन राशि दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकें।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। नीचे हम आपको आसान स्टेप्स में इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज़ और पात्रता की जानकारी देंगे ताकि आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ

इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को कई लाभ मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं:

  1. आर्थिक सहायता: हर महीने पात्र विकलांग व्यक्तियों को 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है, जिससे उनकी आजीविका चलाने में मदद मिलती है।
  2. स्वतंत्र जीवन: पेंशन राशि मिलने से दिव्यांग व्यक्ति दूसरों पर निर्भर नहीं रहते और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।
  3. विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए: योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो शारीरिक रूप से 40% या उससे अधिक विकलांग हैं।
  4. ऑनलाइन आवेदन: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिससे आवेदन करना सरल और सुविधाजनक हो गया है।
  5. लंबे समय तक लाभ: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद, पात्र व्यक्ति तब तक इस योजना से जुड़े रहते हैं जब तक उनकी विकलांगता वैध रहती है।

योजना के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है:

  1. निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। अन्य राज्यों के दिव्यांग अपने राज्य की योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. सरकारी सेवा में ना हो: अगर कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी सेवा में कार्यरत है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
  3. वाहन स्वामित्व: यदि किसी विकलांग व्यक्ति के पास बाइक या कार है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
  4. विकलांगता प्रमाणपत्र: आवेदनकर्ता का विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए, जिसके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र आवश्यक है।
  5. पहले से योजना का लाभ न ले रहे हों: यदि आपने पहले से किसी अन्य विकलांग पेंशन योजना का लाभ लिया है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

इस योजना में आवेदन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जरूरत होती है, जो इस प्रकार हैं:

  1. आधार कार्ड: आवेदन के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  2. पहचान पत्र: आप पहचान के लिए वॉटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
  3. निवास प्रमाण पत्र: यह प्रमाणित करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।
  4. आय प्रमाण पत्र: आपकी मासिक आय 1000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  5. जन्म प्रमाण पत्र: आवेदनकर्ता के पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  6. विकलांगता प्रमाण पत्र: आपकी विकलांगता को प्रमाणित करने के लिए यह दस्तावेज़ जरूरी है।
  7. बैंक खाता पासबुक: पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए पासबुक आवश्यक है।
  8. मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो: संपर्क के लिए आपका मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।

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ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करना बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए स्टेप्स की मदद से आप आवेदन कर सकते हैं:

  1. वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. होम पेज पर विकल्प चुनें: होम पेज पर आपको ‘दिव्यांग पेंशन योजना’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
  3. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें: नए पेज पर ‘ऑनलाइन आवेदन’ के विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
  4. दस्तावेज़ अपलोड करें: सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे कि आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाणपत्र आदि।
  5. आवेदन जमा करें: अंत में ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करें।
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Disclaimer : हमारे द्वारा इस आर्टिकल के अंदर जो जानकारी दी जा रही है वह सारी जानकारी इंटरनेट से प्राप्त की गई है, और सभी इनफॉरमेशन रिसर्च करके दिया गया है, इसके बाद भी आपको कोई समस्या हो रही है तो यह जिम्मेवारी आपकी होगी, हमारा यह वेबसाइट bodresult.comऔर हमारे सदस्य की नहीं होगी । किसी भी निर्णय तक पहुंचाने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे ।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQ

1. क्या इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही ले सकते हैं?
जी हां, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।

2. क्या सरकारी नौकरी करने वाले विकलांग व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं, यदि कोई विकलांग व्यक्ति सरकारी सेवा में है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।

3. आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
आपको आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होगी।

4. पेंशन राशि कितनी होती है?
इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन दी जाती है।

5. क्या मैं आवेदन ऑफलाइन कर सकता हूं?
नहीं, इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाते हैं। आपको उत्तर प्रदेश एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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